लखनऊ:उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की जांच के दिए आदेश

लखनऊ:(द दस्तक 24 न्यूज़) 08 सितम्बर 2025 उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी निजी विश्वविद्यालयों, निजी एवं अशासकीय महाविद्यालयों तथा उच्च शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया की सख्त जांच कराने का निर्णय लिया है।

मुख्य सचिव एम0पी0 अग्रवाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विशेष जांच समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में तीन सदस्य होंगे

1. जिलाधिकारी (अध्यक्ष)

2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (या पुलिस आयुक्त वाले जिले में नामित अधिकारी)

3. शिक्षा विभाग का एक अधिकारी

जांच प्रक्रिया

प्रत्येक संस्था से शपथ पत्र लिया जाएगा जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि संस्था द्वारा केवल मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में ही प्रवेश दिया जा रहा है।

समिति यह सुनिश्चित करेगी कि संस्थान केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों में दाखिला लें, जिन्हें नियामक संस्थाओं जैसे AICTE, BCI, NMC, PCI, NCTE आदि से स्वीकृति प्राप्त हो।

समिति यह भी देखेगी कि किसी भी संस्थान द्वारा बिना मान्यता के कोर्स चलाकर छात्रों को धोखा न दिया जाए।

अवैध प्रवेश पर होगी सख्त कार्रवाई

यदि किसी संस्थान में बिना मान्यता के कोर्स या अवैध प्रवेश संचालित पाया जाता है, तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संस्थान को छात्रों से लिए गए पूरे शुल्क को ब्याज सहित वापस करना होगा।

15 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

आदेश में कहा गया है कि सभी जनपदों की जांच रिपोर्ट 15 दिन के भीतर संकलित कर शासन को प्रस्तुत की जाए।

यह कदम छात्रों के हितों की सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।