लखनऊ:शादी अनुदान योजना 2025-26: गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में मिलेगा आर्थिक सहयोग, जानें पात्रता व आवेदन प्रक्रिया।

लखनऊ:(द दस्तक 24 न्यूज़) 07 जुलाई 2025 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित समाज कल्याण विभाग की “शादी अनुदान योजना” एक बार फिर से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सक्रिय हो गई है। निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जारी पत्र के अनुसार इस योजना का संचालन पूर्व की भांति ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी हेतु यह योजना राहत का काम करेगी।

योजना के तहत पात्र परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता (अनुदान) दी जाएगी। इच्छुक आवेदक https://shadianudan.upsdc.gov.in/ पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

🔹 पात्रता की मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं:

1️⃣ आय सीमा:

ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों की वार्षिक आय ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र के आवेदकों की आय ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2️⃣ आय प्रमाण पत्र की छूट:

वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन प्राप्त करने वाले आवेदकों को आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी।

3️⃣ जाति प्रमाण पत्र:

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों को तहसील द्वारा ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक आवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।

4️⃣ आयु सीमा:

पुत्री की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

5️⃣ वरियता:

पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला अथवा दिव्यांग महिला आवेदक को वरीयता दी जाएगी।

6️⃣ परिवार से अधिकतम दो बेटियां ही इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

7️⃣ समय सीमा:

शादी की तिथि से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक ही आवेदन मान्य होगा।

आवेदन कैसे करें?

योजना के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल https://shadianudan.upsdc.gov.in के माध्यम से ही किया जा सकता है।

आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज (जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक आदि) को स्कैन कर अपलोड करना आवश्यक है।

समाज के लिए एक सकारात्मक पहल

यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकार की एक सशक्त सामाजिक सुरक्षा पहल है। इससे जहां गरीब परिवारों को राहत मिलेगी, वहीं बेटियों की शादी में आने वाली आर्थिक कठिनाइयों को भी कम किया जा सकेगा।