लखनऊ:(द दस्तक 24 न्यूज़) 24 सितम्बर 2025 उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत पारदर्शी खनन एवं परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश ने एक बड़ा कदम उठाया है। उपखनिजों के खनन और परिवहन में प्रयुक्त सभी वाहनों का पंजीकरण अब अनिवार्य कर दिया गया है।
इसके लिए निदेशालय द्वारा विशेष ऑनलाइन पोर्टल https://registration.vtsdgm.up.in/ विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से वाहन स्वामियों को अपने वाहनों का पंजीकरण कराना होगा।
योजना का उद्देश्य
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य—खनन और परिवहन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, अवैध खनन एवं ओवरलोडिंग पर रोक लगाना, और समय पर राजस्व वसूली सुनिश्चित करना है।
प्रचार-प्रसार पर जोर
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय ने सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों से अपील की है कि इस योजना के बारे में अधिकाधिक प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके लिए फ्लेक्स, पोस्टर और बैनर तैयार कर सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि न्यूनतम समय में अधिक से अधिक वाहन स्वामी पंजीकरण कर सकें।
अनिवार्य पंजीकरण
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि उपखनिजों के खनन और परिवहन में प्रयोग किए जाने वाले किसी भी वाहन का संचालन बिना पंजीकरण के नहीं किया जा सकेगा। ऐसे वाहन मालिक जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, वे शीघ्र ही पोर्टल के माध्यम से अपनी औपचारिकताएँ पूरी करें।
