कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राजधानी में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार प्रवासी, दिहाड़ी और निर्माण कार्य लगे मजदूरों के रहने, खाने और उनके अन्य जरूरतों को पूरा करेगी। इस बारे में मंगलवार को दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। सरकार ने न्यायालय को बताया है कि इसके अलावा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 5-5 हजार रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।