गोसाईंगंज में दो प्लॉट पर चला एलडीए का बुलडोजर, गोमती नगर में 3 कॅमर्शियल बिल्डिंग सील

अवैध निर्माण पर सोमवार को एलडीए का बुलडोजर चला। वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी के आदेश पर जोन एक के प्रवर्तन दल ने गोसाईंगंज क्षेत्र में दो स्थानों पर अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया। इसके अलावा गोमती नगर में आवासीय भू-उपयोग में कॅमर्शियल निर्माण करने वाले तीन भवनों को सील किया गया।
प्रवर्तन जोन-1 की जोनल अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि राकेश सिंह द्वारा गोसाईंगंज के ग्राम-मलौली में अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। यहां 10 बीघा क्षेत्रफल में यह प्लाटिंग हो रही थी। इसको पहले भी ध्वस्त किया गया था। उसके बाद मामला एलडीए के विहित न्यायालय में चल रहा था।
हालांकि कोर्ट में मामला चलने के बाद भी प्लाटिंग जारी थी। इसी वजह से बुलडोजर चलाया गया। इसके अलावा राजेन्द्र सिंह द्वारा ग्राम-मलौली में 7 की प्लाटिंग की जा रही थी। इसको भी हटाया गया।
एलडीए अधिकारियों ने बताया कि दोनों ही प्लाटिंग में नक्शा पास नहीं था। ऐसे में विहित न्यायालय की ओर से ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया। उसी आदेश के तहत सहायक अभियंता अवधेश कुमार के नेतृत्व में अवर अभियंता सुभाष शर्मा, इम्तियाज अहमद व सुरेन्द्र द्विवेदी द्वारा कार्रवाई की गई।
प्रवर्तन जोन-1 की जोनल अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि गोमती नगर में तीन भवल सील किया गया। इसमें पहला विवेक खण्ड में भूखण्ड संख्या-2/245 को सील किया गया। यहां पर लगभग 3200 वर्ग फिट क्षेत्रफल में सेटबैक प्रभावित करते हुए बेसमेण्ट, भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल व तृतीय तल तक का निर्माण कराया गया था।
दूसरे मामले में डॉक्टर अनिल कुमार की ओर से गोमती नगर के विवेक खण्ड में भूखण्ड संख्या-1/59 पर लगभग 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल में अवैध निर्माण कराया गया था। यहां कर्मशल उपयोग हो रहा था। कपड़े का शोरूम संचालित किया जा रहा था।
इसके अलावा तीसरे मामले में आलोक श्रीवास्तव की ओर से गोमती नगर के विनय खण्ड में भूखण्ड संख्या-ए-3/120 पर अवैध निर्माण कराया जा रहा था। इसका भी नक्शा पास नहीं था। इसकी वजह से इसको सील किया गया।