जनहित याचिका के मामले में सुनवाई के बाद कथित अवैध निर्माण के मामले में एलडीए सचिव को कोर्ट में तलब किया गया है। कोर्ट ने उन्हें मामले से सम्बंधित सभी रिकॉर्ड को लेकर 14 मई को हाईकोर्ट में उपस्थित होने को कहा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने शांति शरण मिश्रा की ओर से दाखिल वर्ष 2014 की जनहित याचिका पर पारित किया है।
न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि 6 सितंबर 2014 को मामले में अंतरिम आदेश पारित होने के बाद भी हुसैनगंज इलाके में एक अपार्टमेंट व एक अवैध होटल का निर्माण कर लिया गया।
जबकि उक्त निर्माण के सम्बंध में एलडीए द्वारा कोई नक्शा नहीं पास किया गया है। न्यायालय के सामने यह भी आया की ने वर्ष 2014 में दाखिल इस जनहित याचिका पर अब तक एलडीए द्वारा कोई जवाब नहीं दाखिल किया गया।
गुरुवार की सुनवाई पर भी एलडीए की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय न्यायालय से मांगा गया।
कोर्ट ने कहा कि याचिका में बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं, बावजूद इसके एलडीए ने अब तक जवाब दाखिल नहीं किया। लिहाजा एलडीए सचिव स्वयं उपस्थित होकर बताएं कि कोर्ट के रोक के बावजूद क्या अवैध निर्माण हुए हैं।