कोरबा। कोविड संक्रमण को देखते हुए गणेशोत्सव के दौरान इस बार भी सार्वजनिक रूप से या घरों से बाहर गणेश प्रतिमाओं की स्थापना और विर्सजन के लिए एसडीएम से अनुमति लेनी पड़ेगी। इस बार चार फीट ऊंचाई और चार फीट चौड़ाई से अधिक आकार की गणेश मूर्तियां पंडालो में स्थापित नही की जा सकेंगी। मूर्ति स्थापना के लिए एसडीएम संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने से विस्तृत रिपोर्ट लेंगे और रिपोर्ट के आधार पर ही अनुमति जारी करेंगे। गणेश उत्सव के दौरान कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए है। मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15X15 फिट से अधिक नही होगा। गणेश पंडालों के सामने कम से कम 5000 वर्ग फिट की खुली जगह भी रखनी होगी। घरो पर गणेश प्रतिमाओ की स्थापना के लिए जिला प्रशासन द्वारा अनुमति की आवश्यकता नही होगी। परंतु भजन-पूजन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने गणेशउत्सव के दौरान लगने वाले पण्डालों में भीड़ और श्रद्धालुओं की ज्यादा संख्या में मौजूदगी को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए है, ताकि गणेश उत्सव जैसे पवित्र पर्व के दौरान कोरोना संक्रमण के फैलाव की संभावना को कम किया जा सके। गणेश उत्सव के दौरान जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशो के साथ-साथ भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एस.ओ.पी का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। निर्देश के उल्लंघन करने पर ऐपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत् कठोर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।