कोरबा : शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट खोलने की मिली अनुमति, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कोरबा। कोरबा जिले में क्लब, शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट होटल संचालन के लिए जिला दंडाधिकारी ने अनुमति दे दी है। इस संबंध में उनके द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। संचालन के लिए भारत सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करना अनिवार्य है ।जबकि सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर ऑडिटोरियम शॉपिंग मॉल के अंदर प्ले एरिया बंद रहेंगे।

( जिला संवाददाता उत्सव यादव कोरबा छत्तीसगढ़)