कोरबा : नायब तहसीलदार ने उपनगरी छुरीकला में सोशल डिस्टेंस व समय से अधिक दुकान खोलने वाले पर की कड़ी कार्रवाई

छुरी :– शासन के निर्देश पर उर्जाधानी कोरबा जिले में आज से आगामी सात दिवस के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई है. जिला कलेक्टर कार्यालय सह नोडल अधिकारी (कोविड-19 रोकथाम) के निर्देशानुसार यह लॉकडाउन कोरबा जिले के पांच नगरीय निकायों व तीन ग्राम पंचायतों में आज से 28 जुलाई तक पूर्णरूप से प्रभावशील रहेगा. इसके तहत सम्बंधित निकाय व पंचायत के लोगों के लिए आम यातायात के साधन व अन्य सुविधाएं पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगी. जिला कलेक्टर कार्यालय ने जिले के अनुविभाग प्रमुखों को उक्त लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है साथ लापरवाह दुकान संचालक अथवा आमलोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए है जो लॉकडाउन के तहत जारी कोविड-19 प्रोटोकाल का उल्लंघन करते पाए जाते है.शासन-प्रशासन के इन्ही निर्देशो को अमलीजामा पहनाते हुए जिला कलेक्टर के निर्देशन व एसडीएम व तहसीलदार के मार्गदर्शन में नायब तहसीलदार रविकान्त राठौर ने लॉकडाउन क्षेत्र छुरी का औचक दौरा किया. उन्होंने यहां पाया कि कई प्रतिष्ठान बेरोक टोक लोगो को सामान उपलब्ध करा रहे है. इसके अलावा वहां ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा और न ही चेहरों को मास्क से ढंका गया है. नायब तहसीलदार ने तत्काल ऐसे करीब पांच दुकानों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल तोड़ने के एवज में जुर्माना आरोपित किया. उन्होंने अलग अलग लोगो पर जुर्माने की कार्रवाई करते हुए उनसे 21 सौ रुपये की बतौर दंड वसूली की.(ज़िला संवाददाता उत्सव यादव कोरबा छत्तीसगढ़)