कोरबा: जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में महिला के घर में घुसकर लूट और दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को दोषी काशिब खान को उम्रकैद और उसके सहयोगी पवन चौरसिया को 10 साल की सजा सुनाई, साथ ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।घटना 11 मई 2020 की थी। महिला अपने घर में अकेली थी, तभी काशिब खान और पवन चौरसिया लूट की नीयत से घर में घुसकर छिप गए। जब महिला खाना खाकर सोने गई, तो दोनों ने महिला को पकड़ लिया।उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, ताकि वो शोर न मचा सके और उसके हाथ-पैर बांधकर अलमारी में रखे नगद और सामान लूट लिए। इसके बाद उनकी नीयत बिगड़ गई। काशिब खान ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला के विरोध करने पर दोनों आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की। हालांकि पवन चौरसिया ने उसके साथ रेप नहीं किया।
- जिला संवाददाता
- उत्सव कुमार यादव *
- कोरबा छत्तीसगढ़