HC ने सरकार से अवध बस स्टैंड को लेकर क्या कहा, जानिए

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कोर्ट परिसर के आसपास दिन भर जाम की समस्या का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह कमता स्थित अवध बस स्टैंड को अन्यत्र स्थानांतरित करने पर विचार करे।
हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि इस संबध में ट्रैफिक पुलिस, लखनऊ ने जो प्रस्ताव भेजा है, सरकार उस पर जल्द निर्णय ले। इस बारे में राज्य परिवहन निगम से भी सलाह ली जाए।
यह आदेश जस्टिस एआर मसूदी व जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने स्वतः संज्ञान द्वारा दर्ज अवध बार एसोसिएशन नाम से दर्ज की गई जनहित याचिका के साथ-साथ अन्य याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। जनवरी महीने में होगी अगली सुनवाई ये याचिकाएं हाई कोर्ट के इर्द-गिर्द ट्रैफिक समस्या बनी रहने के मुद्दे पर दाखिल की गई है।
हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि हाई कोर्ट के सर्विस लेन से परिवहन नगर निगम की बसें न गुजरें। सुनवाई के दौरान परिवहन निगम की ओर से अधिवक्ता रत्नेश चंद्रा जबकि नगर निगम की ओर से अधिवक्ता अमित द्विवेदी व नमित शर्मा पेश हुए। परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर व DCP ट्रैफिक लखनऊ भी उपस्थित रहे
हाई कोर्ट को बताया गया कि ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही उक्त बस स्टैंड को शहर के बाहरी इलाके में शिफ्ट करने संबंधी प्रस्ताव भेजा है। उक्त प्रस्ताव पुलिस कमिश्नर लखनऊ द्वारा राज्य सरकार को 24 जून को अग्रसारित भी किया जा चुका है। इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई सुनवाई जनवरी माह में होगी।