कन्नौज:(द दस्तक 24 न्यूज़) 21 जुलाई 2025 कानून-व्यवस्था के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए जनपद कन्नौज की अदालत ने एक चिन्हित गैंगस्टर को कठोर सजा सुनाई है। थाना कोतवाली छिबरामऊ में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 355/22 अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत दर्ज अभियोग में अभियुक्त को दोषी पाते हुए माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम द्वारा 03 वर्ष 07 दिन का कठोर कारावास एवं ₹5,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:
अभियुक्त राहुल उर्फ शाकाल पुत्र कुंवर पाल निवासी बेहड़ा थाना पनकी जनपद कानपुर नगर (हाल पता बैकुंठपुर थाना बिठूर) पर आरोप था कि उसने संगठित गिरोह के माध्यम से समाज में भय और आतंक का वातावरण निर्मित किया था तथा इसके जरिए आर्थिक और भौतिक लाभ अर्जित कर रहा था। इसी आधार पर उसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
प्रभावी पैरवी बनी सजा का आधार:
इस केस में कन्नौज पुलिस टीम, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की सक्रिय भूमिका अत्यंत सराहनीय रही। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के दिशा-निर्देशन में केस की मजबूत पैरवी के लिए थाना प्रभारी व संबंधित पैरोकारों को विशेष निर्देश दिए गए थे, जिसका परिणाम यह रहा कि अभियुक्त को उसकी सजा दिलाई जा सकी।
न्यायपालिका की सख्ती का संदेश:
दिनांक 21 जुलाई 2025 को आए इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि गैंगस्टर जैसे अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। यह फैसला समाज में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम है। कन्नौज पुलिस द्वारा की गई इस प्रभावी कार्रवाई ने यह सिद्ध कर दिया है कि संगठित अपराध में लिप्त किसी भी व्यक्ति के लिए कानून का शिकंजा मजबूत है और न्याय व्यवस्था अपना कार्य दृढ़ता से कर रही है।
