सीतापुर नगर पालिका में महिला ही बनेगी अध्यक्ष, नैमिषारण्य का आरक्षण बदला देखे पुरे जिले का समीकरण

जनपद के 11 नगर निकायों के अध्यक्ष पद का आरक्षण बृहस्पतिवार को घोषित कर दिया गया। बीती पांच दिसंबर को जारी हुई आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना के सापेक्ष बृहस्पतिवार को जारी आरक्षण में बड़ा बदलाव हो गया। चार नगर पंचायतों और तीन नगर पालिकाओं में आरक्षण बदल गया है। अब जिले के 11 नगर निकायों में से पांच के अध्यक्ष पद ही अनारक्षित रह गए हैं, जबकि दिसंबर में जारी आरक्षण में इनकी संख्या छह थी। सीतापुर नगर पालिका परिषद के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पूर्व में जारी आरक्षण की तरह इस बार भी यहां अध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित किया गया है।

शासन में निकाय चुनाव की पहल नवंबर में शुरू हुई थी। इसी क्रम में पांच दिसंबर को नगर निकायों का आरक्षण जारी किया गया था। बाद में पूरा मामला न्यायालय चला गया था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक विशेष आयोग गठित कर रिपोर्ट मांगी गई थी। रिपोर्ट के आधार पर फिर से आरक्षण करने और इसकी विधिवत अधिसूचना जारी करने के निर्देश हुए थे। इसी क्रम में ब़ृहस्पतिवार को आरक्षण की अधिसूचना शासन से जारी कर दी गई। जनपद में खैराबाद नगर पालिका अध्यक्ष का पद पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया है।

दिसंबर में जारी अधिसूचना में यह पद अनारक्षित था। लहरपुर नगर पालिकाध्यक्ष का पद अब पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि पूर्व में जारी अधिसूचना में यह पद अनारक्षित था। नैमिषारण्य मिश्रिख नगर पालिका अध्यक्ष का पद अब अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित हो गया है। पूर्व में जारी हुई अधिसूचना में यह पद पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित था। महमूदाबाद और बिसवां नगर पालिका अध्यक्ष का पद पूर्व की तरह ही अनारक्षित रहेगा।
इसी तरह नगर पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण चार जगहों पर बदल गया है। महोली नगर पंचायत अध्यक्ष का पद अब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जबकि दिसंबर में जारी अधिसूचना में यह अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित था। सिधौली नगर पंचायत अध्यक्ष का पद अब अनारक्षित हो गया है। पूर्व में इसे पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था।
हरगांव नगर पंचायत अध्यक्ष का पद अनारक्षित कर दिया गया है, जबकि पूर्व में यह महिला के लिए आरक्षित किया गया था। पहतेपुर नगर पंचायत अध्यक्ष का पद पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। पूर्व में यह अनारक्षित था। सिर्फ तंबौर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण में बदलाव नहीं हुआ है। पूर्व में भी यह अनारक्षित थी और इस बार भी अनारक्षित है। बृहस्पतिवार को जारी किए गए आरक्षण पर छह अप्रैल तक आपत्तियां दी जा सकती हैं।