प्रयागराज हाईकोर्ट का अहम फैसला: अब एक जमानती पर भी मिलेगी जेल से रिहाई।

प्रयागराज:(द दस्तक 24 न्यूज़) 19 अगस्त 2025 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक और राहत भरा फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब कैदियों को जेल से रिहाई के लिए दो जमानतदारों की जगह सिर्फ एक जमानतदार ही पर्याप्त होगा। कोर्ट ने यह आदेश उन मामलों को देखते हुए दिया है, जहां गरीब और कमजोर वर्ग के आरोपी धनाभाव के कारण दो जमानतदारों की व्यवस्था नहीं कर पाते थे और लंबे समय तक जेल में बंद रहते थे।

यह महत्वपूर्ण फैसला न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने गोरखपुर की बच्ची देवी की अर्जी पर सुनाया। कोर्ट ने कहा कि संबंधित मजिस्ट्रेट या न्यायालय आरोपी की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अब एक ही जमानतदार पर रिहाई स्वीकृत करेंगे। साथ ही जमानत बॉन्ड की राशि भी आरोपी की वित्तीय क्षमता के अनुसार तय की जाएगी।

★जेल अधीक्षक को मिली नई जिम्मेदारी

हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि कोई अभियुक्त सात दिनों के भीतर जमानती पेश नहीं कर पाता है, तो जेल अधीक्षक को इस बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को सूचित करना होगा। इसके बाद संबंधित कैदी की रिहाई के लिए अधिवक्ता की व्यवस्था की जाएगी, ताकि उसकी शीघ्र रिहाई हो सके।

★अन्य राज्यों के मामलों पर भी स्पष्ट निर्देश

यदि किसी अभियुक्त पर कई राज्यों में मामले दर्ज हैं, तो अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के गिरीश गांधी बनाम भारत संघ मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे अभियुक्तों को भी तुरंत रिहा किया जाएगा।

★अधिकारियों को भेजा जाएगा आदेश

हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार (अनुपालन) को आदेश दिया है कि फैसले की प्रति सभी जिला जजों, पुलिस महानिदेशक, अपर महानिदेशक (अभियोजन) और न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ को भेजी जाए, ताकि इस आदेश को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। साथ ही रजिस्ट्रार जनरल को मुख्य न्यायाधीश को आदेश की प्रति प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, ताकि इस पर नए दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार किया जा सके। यह फैसला उन हजारों कैदियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा, जो केवल दो जमानतदारों की व्यवस्था न कर पाने की वजह से सालों से जेल में बंद हैं।