उत्तर प्रदेश राज्य में सांप के काटने से हुई मौत तो पीड़ित परिवार को मिलेगा 4 लाख मुआवजा, इतने घंटे में आएंगे पैसे

भारत में कई लोगों की मौत सांप काटने की वजह से हो जाती है. आए दिन खबरों में पढ़ते हैं कि सांप काटने की वजह से किसी की जान चली गई है. अब सांप काटने को राष्ट्रीय आपदा में शामिल किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार मुआवजा दे रही है. जिसके तहत सांप काटने से हुई मौत के बाद पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए दिए जाते हैं. ऐसे में जानते हैं कि यह पैसे कितने दिनों में मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सांप काटने पर मृतक के परिजन को चार लाख रुपए का मुआवजा मिलता है. वहीं, अगर सांप काटने से किसी किसान की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 1 लाख रुपए किसान बीमा योजना के तहत जोड़कर दिया जाता है. कुछ डॉक्टरों ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि सांप के काटने से अगर मौत हो जाती है तो मुआवजे के लिए मृतक का पोस्टमार्टम सबसे ज्यादा जरूरी है. उसी के आधार पर परिवार को मदद का पैसा मिलता है.

कैसे मिलेगा मुआवजा

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सांप काटने से हुई मौत के बाद परिवार की ओर से लेखपाल को इसकी सूचना देनी चाहिए. इसके साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी लेखपाल दे दें. उसके बाद का पूरा काम लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार और ADM के कार्यालय से होता है. लेखपाल सभी रिपोर्ट को एसडीएम तक पहुंचाता है और वहां से फाइल आगे बढ़ने के बाद जिले के कोष से पैसा भेजने के आदेश दिए जाते हैं. कहा जाता है कि अगर लेखपाल की ओर से कोई लापरवाही ना की जाए तो परिवार के खाते में 48 घंटे के अंदर पैसा पहुंच जाता है.

द दस्तक 24 न्यूज प्रोडेक्शन चीफ – अर्पित यादव