नए टैक्स स्लैब के मुताबिक 3 से 6 लाख तक की आय पर 5 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख तक की आय पर 10 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। 9 से 12 लाख तक की आय पर 15 प्रतिशत का टैक्स लिया जाएगा। 12 से 15 लाख तक की आय पर 20 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने बजट घोषणा के बाद सात लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा। सीए गौरव अग्रवाल के ने बताया कि ये लाभ आपको 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड छूट और 80C के तहत दिए जाने वाली छूट को मिलाकर ही प्राप्त होगी।
इससे पहले आखिरी बार टैक्स स्लैब में बदलाव सरकारी की ओर से 2014 में किया गया था। वहीं 2020 के बजट में केंद्र सरकार की ओर से सरकार की ओर से नया टैक्स सिस्टम लाया गया था।