हरदोई:”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

जनपद हरदोई के थाना बिलग्राम में पंजीकृत हत्या के अभियोग के संबंध में दोषसिद्धि का विवरण-

1- दिनांक 21.07.2017 को थाना बिलग्राम पर हत्या के संबंध में आरोपी लखपति पुत्र रुपन के विरुद्ध मु0अ0सं0 231/17 धारा 302/307 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2- अभियोग में अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनांक 15.09.2017 को हत्या के संबंध में आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
3- अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 26.02.2024 को मा0 न्यायालय ADJ-1 द्वारा आरोपी लखपति पुत्र रुपन को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

सादर सूचनार्थ