हरदोई :”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 05 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 05 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

जनपद हरदोई के थाना माधौगंज में पंजीकृत पॉक्सो एक्ट के अभियोग के संबंध में दोषसिद्धि का विवरण-

1- दिनांक 13.10.2019 को थाना माधौगंज पर पॉक्सो एक्ट के संबंध में आरोपी जगमोहन पुत्र अजयपाल के विरुद्ध मु0अ0सं0 406/19 धारा 376/506 भादवि0 व 5m/6 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2- अभियोग में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिनांक 09.01.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
3- अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 20.02.2024 को मा0 विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट द्वारा आरोपी जगमोहन पुत्र अजयपाल को धारा 354/506 भादवि0 व 9m/10 पॉक्सो एक्ट के तहत 05 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 05 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया।