दिनांक 29.06.2018 को थाना पाली पर दुष्कर्म की घटना के संबन्ध में आरोपी रजनीश पुत्र राधेश्याम के विरुद्ध मु0अ0सं0 233/18 धारा 376/452/506 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग में आरोपी को दिनांक 09.07.2018 को गिरफ्तार कर दिनांक 22.07.2018 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 30.11.2023 को मा0 न्यायालय ASJ/FTC-1(w) द्वारा आरोपी रजनीश पुत्र राधेश्याम को 10 वर्ष कारावास की सजा एवं 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।