हरदोई : कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 महिला जिला अस्पताल में हुई बैठक

आज दिनाँक 27/02/2024 को मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, उ, प्र, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई सुधाकर दुबे की अध्यक्षता में कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला महिला चिकित्सालय हरदोई में किया गया। कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 आयोजित जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यक्रम को अपर जिला जज द्वारा द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न रोकथाम,निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 विषय पर संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए अधिनियम के बारे में जानकारी दी।उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में जो महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल कर कार्य करती हैं।यह अधिनियम उन सभी महिलाओं के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न की रोकथाम किस प्रकार की जाएगी इसके बारे में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में /जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित चिकित्सकों व महिलाओं को विस्तृत जानकारी दी। डॉ, मधुलिका शुक्ला ने सर्वाइकल कैंसर के लक्षण व बचाव के सम्बन्ध में जानकारी दी।इस अवसर पर डिप्टी सीएम ओ डॉ, सुरेन्द्र कुमार, डॉ, मौशमी जायसवाल, डॉ, स्वाति, डॉ, गरिमा शुक्ला, साधना सिंह, इस्ता शर्मा, महेन्द्र पाल, सुनील कुमार कमल, व मेडिकल कॉलेज के एम बी, बी, एस, बैच के स्टूडेंट्स, महिलाएं तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अभिषेक अवस्थी, दिनेश कुमार और सौरभ तिवारी आदि मौजूद रहे।