उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र दुर्गेश कुमार ने बताया है कि प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत आवेदक को उ०प्र० का मूल निवासी होना चाहिए एवं उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष होनी चाहिए। आवेदक किसी भी राष्ट्रीय बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था का चूककर्ता नही होना चाहिए। आवेदक द्वारा चयनित उद्यम यदि उत्पादन क्षेत्र में है तो परियोजना लागत रू० 25.00 लाख तथा सेवा क्षेत्र में रू0 10.00 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। सामान्य जाति के आवेदकों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा आरक्षित श्रेणी (अनु0जाति/अनु0जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/ दिव्यांगजन) हेतु परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना होगा। योजनान्तर्गत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी दी जायेगी, जो दो वर्ष उद्यम के सफल संचालन पर अनुदान में बदल जायेगी। योजना के अन्तर्गत मात्र उत्पादन एवं सेवा क्षेत्र के ही उद्यम अच्छादित होंगे। आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो। आवेदक द्वारा उसके किसी परिवार के अन्य सदस्य द्वारा योजनान्तर्गत केवल एक ही बार लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आवेदक द्वारा पात्रता शर्तों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में शपथपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्तानुसार अपना उद्योग/उद्यम स्थापित करने के इच्छुक जनपद के शिक्षित बेराजगारों (नवयुवकों/नवयुवतियों) से वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु बेवसाईड www.msme.up.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। योजनान्तर्गत अन्य विस्तृत जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, हरदोई से सम्पर्क कर सकते है।