क्राइम ब्यूरो चीफ प्रदीप कुमार हरदोई।
दिनाँक 22/01/2025 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई की अनुमति से कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जनपद न्यायालय हरदोई के दस कक्षीय भवन के सभागार में किया गया।कार्यक्रम का संचालन सिविल जज जू0डि0 जीशान खान द्वारा किया गया। कार्यक्रम के प्रारम्भ में श्रीमती सौम्या द्विवेदी एन0जी0ओ0 निदेशक समाधान अभियान द्वारा न्यायिक अधिकारियों को सम्मानित किया गया ततपश्चात कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 आयोजित जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्रीमती सौम्या द्विवेदी एन0जी0ओ0 निदेशक समाधान अभियान द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न रोकथाम,निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 विषय पर संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान समय में जो महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल कर कार्य करती हैं।यह अधिनियम उन सभी महिलाओं के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न की रोकथाम किस प्रकार की जाएगी इसके बारे में जानकारी दी।उन्होंने महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 विषय पर जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों व अधिवक्तागण को विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के समापन में अपर जिला जज द्वितीय श्रीमती सपना त्रिपाठी द्वारा श्रीमती सौम्या द्विवेदी एन0जी0ओ0 निदेशक समाधान अभियान को एक जीवित पौधा देकर कार्यक्रम के सफल आयोजन पर सम्मानित किया गया।इस अवसर पर अपर जिला जज प्रथम श्रीमती प्रीती श्रीवास्तव, अपर जिला जज द्वितीय श्रीमती सपना त्रिपाठी, अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री भूपेन्द्र प्रताप व समस्त न्यायिक अधिकारीगण, एवं महिला अधिवक्तागण व जनपद न्यायालय समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे।