जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया है कि आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 तथा होली पर्व पड़ने के कारण मदिर की मांग मे वृद्वि सम्भावित है, जिससे अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी की सम्भावना बढ जाती है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री तथा तस्करी पर अंकुश लगाये जाने हेतु प्रभावी प्रवर्तन कार्य किया जाना आवश्यक हैं। उन्होंने बताया कि अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी पर रोक लगाने हेतु 13 मार्च से 30 मार्च 2024 तक विशेष प्रर्वतन अभियान चलाये जाने हेतु आबकारी, पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीमों का गठन किया जाता है।
उन्होने बताया है कि इस सम्बन्ध में आबकारी, पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीमों का गठन किया गया है जिसमें टीम संख्या 01 में प्रशासन की ओर से उप जिलाधिकारी सदर/तहसीलदार सदर, आबकारी से आबकारी निरीक्षक सदर एवं समस्त स्टाफ तथा पुलिस की ओर से क्षेत्राधिकारी सदर/सम्बन्धित थानाध्यक्ष टीम के सदस्य होगे। इसी प्रकार टीम संख्या 02 में प्रशासन की ओर से उप जिलाधिकारी शाहाबाद/तहसीलदार शाहाबाद, आबकारी से आबकारी निरीक्षक शाहाबाद एवं समस्त स्टाफ तथा पुलिस की ओर से क्षेत्राधिकारी शाहाबाद/सम्बन्धित थानाध्यक्ष टीम के सदस्य होगे। टीम संख्या 03 में प्रशासन की ओर से उप जिलाधिकारी सण्डीला/तहसीलदार सण्डीला, आबकारी की ओर से आबकारी निरीक्षक सण्डीला एवं समस्त स्टाफ तथा पुलिस की ओर से क्षेत्राधिकारी सण्डीला/सम्बन्धित थानाध्यक्ष टीम के सदस्य होगे। टीम संख्या 04 में प्रशासन की ओर से उप जिलाधिकारी बिलग्राम/तहसीलदार बिलग्राम, आबकारी की ओर से आबकारी निरीक्षक बिलग्राम एवं समस्त स्टाफ तथा पुलिस की ओर से क्षेत्राधिकारी बिलग्राम/सम्बन्धित थानाध्यक्ष टीम के सदस्य है तथा टीम संख्या 05 में प्रशासन की ओर से उप जिलाधिकारी सवायजपुर/तहसीलदार सवायजपुर, आबकारी की ओर से आबकारी निरीक्षक सवायजपुर एवं समस्त स्टाफ तथा पुलिस की ओर से क्षेत्राधिकारी सवायजपुर/सम्बन्धित थानाध्यक्ष टीम के सदस्य होगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि उक्त टीम अवैध मदिरा के कार्य मे संलिप्त माफियाओं/तस्करों की जो सूची तैयार उपलब्ध कराई गई है, उनके विरूद्व आवश्यकतानुसार गैगस्टर/गुण्डा एक्ट की कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। संदिग्ध वाहनों की सघनता एवं सूक्षमता से चेकिंग कराई जाये। प्रदेश स्तर पर संचालित टोल फ्री नम्बर 14405 तथा व्हाट्सप नम्बर 9454466019 का प्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये ताकि आम जनता बिना किसी भय के इन नम्बरों पर अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री की सूचना दी जा सके। जिन आबकारी दुकानों पर उक्त नम्बरों को अंकित नही कराया गया है, तत्काल उन दुकानों पर उक्त नम्बरों का अंकन सुनिश्चित किया जाये। किसी भी दशा में अवैध मदिरा की तस्करी न होने पाये। उन्होेंने कहा कि उक्त टीमें प्रत्येक दिवस दबिश करेगी। प्रभावी कार्य हेतु उपरोक्त गठित टीमें सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन, राज्य कर अधिकारी, प्रभागीय वन अधिकारी, क्षेत्रीय प्रबन्धन परिवहन निगम अधिकारी से भी समन्वय स्थापित करते हुए प्रवर्तन कार्य मे यथावश्यक सहयोग प्राप्त करेंगे। सभी टीमें पूर्ण मनोयोग से सम्बन्धित थाने के पुलिस बल का सहयोग लेते हुए विशेष प्रर्वतन कार्य करना सुनिश्चित करें।