जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) शौलेन्द्र कुमार ने बताया है कि उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० द्वारा संचालित योजनाओं में वितरित ऋण के बकायेदारों से वसूली हेतु एकमुश्त समाधान योजना (ओ०टी०एस०) 31 मार्च, 2024 तक लागू है। उन्होंने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत ऋण गृहीता द्वारा धनराशि जमा करने की स्थिति में वसूली जमा करने की तिथि तक साधारण ब्याज सहित देय अवशेष सम्पूर्ण धनराशि एकमुश्त जमा करनी होगी। लाभार्थी के ऋण खातों में लगाया गया दण्ड ब्याज एवं चकवृद्धि ब्याज माफ किया जायेगा। एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत ऐसे ऋण गृहीता आच्छादित होगें जिनके ऋण वसूली की अवधि 36/60 माह पूर्ण होने के बाद भी ऋण खातों में देयता अवशेष प्रदर्शित हो रही है, अर्थात जिनके द्वारा कोई धनराशि जमा नही की गई है अथवा अत्यन्त अल्प धनराशि जमा की गई है। अतः उ०प्र० अनु० जाति वित्त एवं विकास निगम लि० द्वारा संचालित योजनाओं के समस्त ऋण गृहीताओं को सूचित किया जाता है कि वह एकमुश्त समाधान योजनाष् (ओ०टी०एस०) का लाभ प्राप्त करने हेतु 31 मार्च 2024 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास पदेन जिला प्रबन्धक उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 कक्ष सं० 09 विकास भवन, हरदोई पर उपस्थित होकर योजना का लाभ प्राप्त करें।