दिनाँक 06/03/2024 को मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई सुधाकर दुबे की अध्यक्षता में कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आर्यावर्त बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय हरदोई के सभागार में किया गया। कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 आयोजित जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं का उत्पीड़न रोकथाम,निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 विषय पर संक्षिप्त रूपरेखा के बारे में बताते हुए अपर जिला जज ने सम्बंधित विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान समय में जो महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल कर कार्य करती हैं।यह अधिनियम उन सभी महिलाओं के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न की रोकथाम किस प्रकार की जाएगी इसके बारे में जानकारी दी।उन्होंने महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 विषय पर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में /जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित बैंक अधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक आर0के0 वर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक प्रान्तोष कुमार चौहान तथा समस्त कर्मचारीगण आदि मौजूद रहे।