ग्रामोद्योग अधिकारी सुष्मिता सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु शिक्षित बेरोजगारों पालिटेक्निक/आई०टी०आई० पास तकनीकी रूप से प्रशिक्षण प्राप्त एवं परम्परागत कारीगरों तथा व्यवसायिक शिक्षा (10$12) के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय लेकर उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक न हो ऐसे इच्छुक नवयुवक/नवयुवतियांे के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के ई-पोर्टल cmegp.data-center.co.in पर 31 जुलाई, 2023 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते है। इस योजना के अन्तर्गत रू0 10.00 लाख तक के प्रोजेक्ट अनुमन्य है। जिनमें सामान्य जाति के पुरुष लाभार्थियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 10 प्रतिशत अंशदान तथा टर्मलोन (पूँजीगत ऋण) पर 4 प्रतिशत ब्याज उद्यमी द्वारा शेष ब्याज उपादान टर्मलोन पर शासन द्वारा इकाई कार्यरत होने के दशा में उपलब्ध कराया जायेगा. इसके अतिरिक्त अन्य सभी वर्गों एवं सभी वर्ग की महिलाओं को प्रोजेक्ट कास्ट का 5 प्रतिशत अंशदान तथा (पूँजीगत ऋण) पर समस्त ब्याज उपादान शासन द्वारा इकाई कार्यरत होने की दशा में बैंक के द्वारा आरटीजीएस के माध्यम से किया जायेगा। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के ई-पोर्टल cmegp.data-center.co.in पर अपना फोटो, शैक्षित योग्यता, आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, ग्राम प्रधान द्वारा सत्यापित कार्यस्थल की प्रमाणित प्रमाण-पत्र एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेवसाइड पर अपलोड कर सकते है। अधिक जानकारी के लिये जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, हरदोई किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क करें।