हरदोई: ग्रामों व नगरीय निकायों में शत-प्रतिशत जन्म व मृत्यु पंजीकरण किया जायेगाः-डी0डी0ओ0

हरदोई : विकास भवन स्थित स्वर्ण जयंती सभागार में जिला विकास अधिकारी अरविंद कुमार की अध्यक्षता में नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण जनगणना निदेशालय से आये उपनिदेशक जनगणना रितुल कमल व सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-1 कुमार सत्यम द्वारा दिया गया। कार्यशाला में जिला विकास अधिकारी ने कहा कि सभी ग्रामों व नगरीय निकायों में शत-प्रतिशत जन्म व मृत्यु पंजीकरण किया जायेगा तथा प्रमाण पत्र सीआरएस पोर्टल से ही जारी किए जायेगें और रजिस्ट्रार पंजीकरण में लापरवाही करने पर संबंधित सचिव पर पेनाल्टी लगायी जायेगी इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रार स्वतः संज्ञान लेकर पंजीकरण कर सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान उपनिदेशक जनगणना ने कहा कि जन्म का पंजीकरण आरबीडी ऐक्ट के अनुसार अनिवार्य है। 21 दिन के अंदर पंजीकरण निःशुल्क व 21 दिन से 30 दिन तक 2 रुपये शुल्क लिया जाएगा। 1 माह से 1 वर्ष तक अपर रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकरण किया जाएगा। 1 वर्ष के उपरांत पंजीकरण उपजिलाधिकारी की अनुमति की आवश्यकता होगी। बच्चे के जन्म की जानकारी आशा, आंगनबाड़ी या सफाई कर्मी से सूचनादाता के रूप में लें। निजी अस्पतालों को सूचना देने के संबंध में आईडी जारी की गयी है। उन्होंने जन्म व मृत्यु के पंजीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी दी तथा 15 प्रकार के फॉर्मों के बारे में बताया। जनगणना निदेशालय के अन्वेषक ग्रेड-1 ने समस्त पंजीकरण प्रक्रिया को विस्तार से बताया। प्रशिक्षण के दौरान ग्राम रजिस्ट्रारों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। इस अवसर पर पीडी गजेन्द्र तिवारी, डिप्टी सीएमओ व प्रभारी सीआरएस डॉ रविन्द्र कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह, जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार, एडीओ पंचायत व पंचायत सचिव उपस्थित रहे।