ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सरकार ने हटाई ये शर्त…

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के नियम को हटा दिया है। इसकी जगह मंत्रालय का फोकस अब ड्राइवरों को ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग दिलाने पर है।
मंत्रालय ने बताया कि जून में जारी किए गए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर लोगों की आपत्तियों और सुझावों के बाद सेंट्रल मोटर वीइकल्स रूल्स-1989 के नियम 8 को हटा दिया गया है। इसमें कहा गया था कि गाड़ी चलाने के लिए जरूरी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की खातिर व्यक्ति का कम से कम 8वीं क्लास पास होना जरूरी है। इस हफ्ते की शुरुआत में जारी किए गजट नोटिफिकेशन में कहा गया है, ‘सेंट्रल मोटर वीइकल्स रूल्स, 1989 के नियम 8 को हटा लिया गया है। यह कदम हरियाणा सरकार की ओर से जून में ड्राइवरों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के नियम को हटाने की अपील के बाद लिया गया है। राज्य सरकार ने कहा था कि आर्थिक रूप से पिछड़े मेवात इलाके की ज्यादातर आबादी जीविका के लिए ड्राइविंग पर निर्भर है और इनमें से कई लोगों ने औपचारिक शिक्षा नहीं ली है।
मंत्रालय ने पहले भी इस बारे में कहा था कि हमारा फोकस ड्राइवरों को ट्रेनिंग मुहैया कराने पर होना चाहिए और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसमें एक रुकावट है। मंत्रालय ने कहा कि मोटर वीइकल्स ऐक्ट 1988 के तहत खुले ड्राइविंग स्कूल और दूसरे इंस्टीट्यूट को यह पक्का करना है कि उनके यहां से ट्रेनिंग लेने वाले ड्राइवर, रोड साइन को पढऩे में सक्षम हों और ड्राइवर लॉग्स का रखरखाव, ट्रक और टेलर्स की जांच, प्री-ट्रिप और पोस्ट-ट्रिप का रिकॉर्ड सौंपना जैसे दूसरे लॉजिस्टिक कार्यों को कर सकें। सरकार के मुताबिक इस नियम के हटने से बड़ी संख्या में बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। मंत्रालय के मुताबिक इस फैसले से देश के ट्रांसपॉर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर में करीब 22 लाख ड्राइवरों की कमी को भी पूरा करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि ड्राइवरों को ट्रेनिंग मुहैया कराने के लिए देशभर में करीब 2 लाख स्किल सेंटर भी खोले जाएंगे।