गोंडा : एनजीओ (ट्रस्ट, सोसायटी, सेक्शन-8/25) और उनसे संचालित स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल के लिए एनजीओ दर्पण (नीति दर्पण) पंजीकरण अनिवार्य

वित्त मंत्रालय भारत सरकार के जारी आदेश क्रमांक 1074(E) [F. NO. P-12011/12/2022-ES CELL-DOR] दिनांक 07.03.2023 के अनुसार एनजीओ (ट्रस्ट, सोसायटी, सेक्शन-8/25) और उनसे संचालित स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल के नए चालू/बचत खाता खुलवाने या पुराने खाते को संचालित रखने के लिए एनजीओ दर्पण (नीति आयोग) पंजीकरण प्रमाण पत्र और यूनिक आईडी अनिवार्य कर दिया गया है, बिना एनजीओ दर्पण और यूनिक आईडी के न तो नए खाते खोले जायेंगे और जिन खाते में एनजीओ दर्पण प्रमाण पत्र और यूनिक आईडी नही जमा होंगे वे खाते निष्क्रिय/फ्रीज कर दिए जाएंगे।
अतः वे सभी एनजीओ (ट्रस्ट, सोसायटी, सेक्शन-8/25) और उनसे संचालित स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल जिन्होंने अब तक एनजीओ दर्पण (नीति आयोग) में पंजीकरण नही कराया है वे जल्द से जल्द करा ले जिसके तहत आप भारत सरकार के 38 मंत्रालयों, आयोग, सीएसआर फंडिंग कंपनी से जुड़कर काम कर सकते है साथ ही आप अपने जिले के एनजीओ के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वॉइन हो सकते है, कम शुल्क और कम समय में एनजीओ दर्पण (नीति आयोग) पंजीकरण कराने और एनजीओ के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कंचन एंड सन्स कंसल्टेंट के निम्न नंबर पर संपर्क कर सकते है – 9795641634, 7839641634, 7309641634, 7408641634