ग्रामीण शिक्षित युवाओं के शहरी क्षेत्रों में पलायन करने को कम करने और बेरोजगारी की समस्या को तेजी से हल करने के लिए यूपी में ग्रामीण व्यक्तिगत उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत बैंकों द्वारा 10 लाख रुपए 4% की ब्याज दर से ज्यादा कि राशि ब्याज उत्पादन के रूप में दी जाएगी। वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसके अंतर्गत सेवा क्षेत्र गांवों या ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं, नियमानुसार बैंक लोन देंगे। जिलों में यह योजना खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सीधे जिलाधिकारी के नियंत्रण में चलाई जाती है
योग्यता
इस योजना के तहत इन उद्यमियों को लाभ मिलेगा:
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/पॉलिटेक्निक द्वारा प्रशिक्षित उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।
- शिक्षित बेरोजगार युवा जिनकी उम्र सीमा सरकार की सेवा के लिए खत्म हो गई है।
- TRYSEM और किसी अन्य सरकारी योजना के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवार।
- पारंपरिक कारीगर।
- स्वरोजगार में रुचि रखने वाली महिलाएं।
- उम्मीदवार ने 10+2 ग्राम उद्योग विषय के साथ पास की हो।
- जिसने संबंधित जिले के रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण कराया हो।
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दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो की स्कैन कॉपी
- प्रोजेक्ट प्रोफाइल समरी
- जाति प्रमाण-पत्र
- आधार कार्ड
- इकाई स्थान की प्रमाणित प्रमाण पत्र की कॉपी- ग्रामप्रधान कार्यकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित
- उच्च स्तर की शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र की कॉपी
- आयु प्रमाण पत्र
- हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी
कैसे करें आवेदन
- ऑनलाइन ई-पोर्टल https://cmegp.data-center.co.in/ पर जाकर फॉर्म भरना होगा।
- आधार नंबर, नाम और मोबाइल नंबर डालकर सेव करें।
- मोबाइल पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा इसकी मदद से लॉग इन करें।
- My Application पर क्लिक कर फॉर्म भरें और मांगे गए दस्तावेज जैसे फोटो, हस्ताक्षर की कॉपी और अन्य प्रमाण पत्र अपलोड करें।
- सभी जानकारी भरकर सेव करें।
आवेदन चेक करें
- आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें।
- View Application Status पर क्लिक कर आवेदन चेक करें।