गौतमबुद्ध नगर: जनपद में एक बार फिर धारा 144 लागू

गौतमबुद्ध नगर: जनपद में 7 जनवरी 2023 की आधी रात से 31 जनवरी 2023 की आधी रात 12:00 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का आदेश है कि ऐसे में कोई भी व्यक्ति जुलूस नहीं निकाल सकता। कहीं पर भी 5 या 5 से ज्यादा लोगों का समूह नहीं बना सकता। सरकारी संस्थाओं के आसपास ड्रोन कैमरे से फोटो और शूटिंग नहीं की जाएगी। इसके अलावा धार्मिक स्थानों पर धार्मिक पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे।

ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने जारी किया आदेश
ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर अनिल कुमार यादव ने बताया कि जिले में 31 जनवरी 2023 तक धारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि 13 जनवरी को लोहड़ी, 15 जनवरी को मकर सक्रांति, 24 जनवरी को ठाकुर कपूरी दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इन अवसरों पर असामाजिक तत्व द्वारा शांति व्यवस्था को भंग करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस दौरान विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं भी आयोजित कराई जाएंगी। इसलिए जिले में धारा 144 की समय सीमा बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि अगर इस दौरान कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इन नियमों का करना होगा पालन

  • हर व्यक्ति को मास्क की अनिवार्यता और कोविड 19 प्रोटोकाल के बिना सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार की गतिविधि अनुमन्य नही होगी।
  • सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना अनशन, धरना प्रदर्शन, जुलूस आदि नही करेगा, न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा और न ही ऐसे किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होगा।
  • कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, बल्लम, स्टिक अथवा किसी प्रकार का घातक अस्त्र या आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा। केवल पुलिस व प्रशासनिक कार्य में कार्यरत अधिकारी या कर्मचारी इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। अन्धे अपाहिजों पर लाठी डंडे का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।
  • जनपद के संपूर्ण क्षेत्र के समस्त सरकारी – गैर सरकारी कार्यालयों में कोई भी शस्त्र लाईसेंसी आग्नेयास्त्र सहित कार्यालय परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। यदि किसी व्यक्ति के पास सरकारी गनर सुविधा उपलब्ध है तो वे अपने सुरक्षा कर्मियों को कार्यालय के अन्दर नहीं ले जायेंगे।
  • विवादित स्थलों जहां प्रथा न रही हो पर पूजा, नमाज आदि अदा करने का न तो प्रयास करेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा।
  • सार्वजनिक स्थलों धार्मिक स्थलों या जुलूस के मार्गों पर और धार्मिक मजमों के समय धार्मिक स्थलों के निकट ऐसा कोई भी कार्य ना करेगा न करने के लिए किसी की मदद करेगा, जिससे किसी व्यक्ति समुदाय की भावना आहत हो ।
  • परीक्षा केन्द्र से 200 गज की दूरी के अन्दर 5 या 5 व्यक्तियों से अधिक की भीड न तो एकत्रित करेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिए उसकी मदद करेगा।
  • परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर बिना अनुमति के मोबाईल फोन, पेजर, कैलकुलेटर अथवा आधुनिक विधि के उपकरण नहीं ले जायेगा।
  • परीक्षा दिवस के एक दिन पूर्व एवं परीक्षा केन्द्र से 200 गज की परिधि में फोटो स्टेट मशीन संचालित नहीं करेगा।
  • परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षार्थी को अनुचित साधनों का प्रयोग के लिए प्रेरित नही करेगा और न ही अनुचित साधनों के प्रयोग में किसी प्रकार की कोई सहायता करेगा और न ही कोई परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनो का प्रयोग करेगा।
  • परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों के आस पास बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जायेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा और कोई भी दुकानदार। डीलर इस यंत्र को किसी को तब तक किराये पर नहीं उपलब्ध करायेगा जब तक कि प्रयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रशासन से अनुमति न प्राप्त कर ली हो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णग एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2020 के अनुपालन में रात्रि 10:00 से प्रातः 6:00 बजे तक ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग अनुमन्य नही होगा. इसके साथ-साथ गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी निर्देशानुसार धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज 40 से 75 डेसीबल, आवासीय इलाको में दिन में 55 डेसीबल एवं रात में 45 डेसीबल, औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 डेसीबल एवं रात मे 70 डेसीबल व्यावसायिक में दिन में 65 डेसीबल एवं रात में 55 डेसीबल, साइलेन्स जोन (अस्पताल, मंदिर एवं अन्य धार्मिक स्थल, स्कूल) में दिन में 50 देशीवल एवं रात मे 40 डेसीबल से अधिक अनुमन्य नहीं होगी। 
  • शादी, बारात और अन्य अवसरों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्र का प्रयोग एवं फायरिंग नही की जाएगी।
  • कोई भी व्यक्ति जनसामान्य को गुमराह या तनाव या वैमनस्य पैदा करने वाले किसी प्रकार के ऑडियो या वीडियो कैसेट को न तो बेचेगा और न बजायगा और न भौतिक रूप से अथवा वर्चुअल रूप मे प्रदर्शित करेगा।
  • कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा।