गौतमबुद्ध नगर के दादरी थानाक्षेत्र के नई आबादी मोहल्ले में बीते 27 सितंबर की सुबह दो युवकों पर हुए जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी नईम सभासद और उसके साथी मुजीम खान को पुलिस लंबे समय बाद भी गिरफ्तार नहीं कर सकी है। दूसरी तरफ बीते सोमवार को जिला न्यायालय ने मुजीम खान का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। वहीं, हिस्ट्रीशीटर शाहिद मेवाती के भाई और हमले के मुख्य आरोपी नईम सभासद ने भी कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई हुई है। जिस पर आगामी 8 नवंबर को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एससी/ एसटी एक्ट) गौतमबुद्ध नगर में सुनवाई होनी है।
आपको बता दें कि दादरी के नई आबादी मोहल्ले के निवासी यामीन के बेटे आजाद और अरबाज बीते 27 सितंबर की सुबह अपने काम पर जा रहे थे। इसी दौरान कुख्यात हिस्ट्रीशीटर शाहिद के सभासद भाई नईम मेवाती और उसके तीन साथी मुजीम खान, राहुल और वसीम उर्फ बोना ने जानलेवा हमला कर दिया था। जिसमें अरबाज के सिर में बेहद गंभीर चोटें आई हैं। उसका अब तक शहर के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। उसकी बमुश्किल जान बच सकी है। मामले में पुलिस राहुल और वसीम को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। लेकिन मुख्य आरोपी और कुख्यात हिस्ट्रीशीटर शाहिद का भाई नईम मेवाती सभासद और उसका गुर्गा मुजीम खान आज भी खुला घूम रहा है। जबकि पीड़ित परिवार आरोपितों द्वारा लगातार दी जा रही धमकियों के चलते दादरी में अपने घर पर ताला लगाकर पलायन कर चुका है।
पीडित पक्ष के एडवोकेट कपिल शर्मा ने बताया कि हमले के मुख्य आरोपी नईम मेवाती सभासद और मुजीम खान ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की हैं। मुजीम खान की अर्जी पर सोमवार को विशेष न्यायाधीश (एससी एसटी एक्ट) गौतमबुद्ध नगर ज्योत्सना सिंह ने सुनवाई की। जिसके बाद दोनों पक्षों के एडवोकेट की दलीलों को सुनकर मुजीम खान के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। वहीं, मुख्य आरोपी नईम मेवाती सभासद के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर 8 नवंबर को सुनवाई होना तय किया गया है।