गौतमबुद्ध नगर: अनुमति के बिना कार्यक्रम का आयोजन नहीं, क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट के लिए परमिशन जरूरी- जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान के मुताबिक 25 दिसंबर को क्रिसमस और 31 दिसंबर की रात को नए वर्ष को सभी होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क व अन्य स्थानों पर क्रिसमस-डे और नववर्ष में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 1955 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 2017 के तहत जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान कोरोना वायरस संबंधी नियमों का भी पालन करना होगा। यदि कहीं पर भी बिना अनुमति के कार्यक्रम का आयोजन होता पाया जाता है तो कार्यक्रम को रोकने के साथ ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बीतते साल के साथ ही लोग क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए तैयार है। इन दिनों हर कोई क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। लोग क्रिसमस के साथ ही आने वाले साल का स्वागत करने के लिए भी काफी उत्साहित है।