- उ०प्र०, के दिव्यांगजन द्वारा बनाये गये चित्रों, हस्तकला आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं हेतु धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराना।
- उ०प्र०, के दिव्यांगजन जिनका खेल/ललित कला/संगीत/नृत्य/फिल्म/थियेटर/साहित्य जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हो, उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभाग किये जाने एवं खेल आयोजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
- दैनिक जीवन के गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए बैंचमार्क दिव्यांगता के व्यक्त्तियों को उच्च सहायता वाले उपकरण ;भ्पही ैनचचवतज प्देजतनउमदजद्ध क्रय हेतु वित्तीय सहायता।
- उ०प्र०, के दिव्यांगजन जो गम्भीर बिमारियों यथा-कैंसर, थैलिसिमिया, प्लास्टिक, बहुस्केलोरोसिस ;डनसजपचसम ैबसमतवेपेद्ध से ग्रसित हो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से अच्छादित न हों, को चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता।
- दिव्यांगजनों की शिक्षा एवं पुनर्वास से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर सम्बद्ध हित धारकों का उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण कार्यक्रम (इन सर्विस प्रोग्राम) हेतु वित्तीय सहायता।
- दिव्यांगजन हेतु संचालित विशेष विद्यालयों में गणित अथवा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अथवा मनोवैज्ञानिक आदि प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता।
- दिव्यागजन हेतु संचालित विशेष विद्यालयों में खेल सुविधाओं का विकास, खेल उपकरण क्रय हेतु वित्तीय सहायता।
- दिव्यांगजनों के पुनर्वासन से सम्बन्धित सामाजिक, चिकित्सीय, शैक्षिक एवं विधिक आदि विषयों पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता।
अतः जनपद के सभी सरकारी/गैर सरकारी संस्थाएँ एवं दिव्यांगजनों को अवगत कराना है कि राज्य निधि से दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कराते हुए कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन कासगंज कक्ष संख्या-13 में एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें, ताकि आवश्यक कार्यवाही कर प्राप्त प्रस्ताव निदेशालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ०प्र०, लखनऊ को प्रेषित किया जा सकें।
