पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जमानत याचिका खारिज कर दी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कार्यकर्ताओं ने पिछले साल प्रतिबंधित फंडिंग मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा खान को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन किया। पिछले साल अक्टूबर में, पुलिस ने आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत एक मामला शुरू किया और मामले में पूर्व प्रधानमंत्री अंतरिम जमानत पर थे। बुधवार को, इस्लामाबाद में आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) के न्यायाधीश राजा जवाद अब्बास ने टिप्पणी की कि खान को अदालत में पेश होने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहे, जबकि उनके वकील बाबर अवान ने अपने तर्कों में अदालत से आग्रह किया कि वह अदालत में पेश हों।