फर्रुखाबाद: नगर पालिका की सड़क पर कारोबार करने वाले भाइयों को व्यापार करना महंगा पड़ा। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रविंद्र कुमार ने थाना मऊदरवाजा के मोहल्ला रकाबगंज खुर्द निकट तहसील सदर निवासी स्वर्गीय पातीराम शाक्य के पुत्रों अशोक शाक्य व राजेश शाक्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है।
थाना मऊदरवाजा पुलिस ने अपराध संख्या 344/21 धारा 283 एवं सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। मुकदमे की जांच बजरिया चौकी इंचार्ज पंकज कुमार को सौंपी गई। रिपोर्ट के मुताबिक रकाबगंज खुर्द में नगर पालिका की निर्मित 10 मीटर लंबी इंटरलॉकिंग सड़क है।
जिस पर आरोपी अवैध रूप से कब्जा कर वेल्डिंग का कार्य करने के लिए लोहा आदि सामान डालते है जिसके कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। नगर पालिका ने उक्त लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए 30 जनवरी व 2 मार्च को पत्र भेजे थे जिस पर अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। नगर पालिका ने सड़क क्षतिग्रस्त करने के लिए दोनों भाइयों पर 49144 रुपयों का जुर्माना भी लगाया है।
आरोपियों के भाई रवेद्र उर्फ बबलू शाक्य एवं भाभी शकुंतला शाक्य सभासद रह चुकी हैं। नगर के अनेकों स्थानो पर इस प्रकार के अतिक्रमण कर सड़कें क्षतिग्रस्त की गई है। नगर पालिका को अभियान चलाकर ऐसे सभी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए जिससे आम लोगों को आने जाने में भी कोई परेशानी न हो।
फर्रुखाबाद संवाददाता :धर्मवीर सिंह
फर्रुखाबाद : नगर पालिका की सड़क पर कारोबार करने के आरोप में भाइयों पर केस दर्ज कर लगाया गया जुर्माना
