यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग को लेकर लोअर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था. जिसे लोअर कोर्ट ने निरस्त कर दिया था. लोअर कोर्टसे प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सुनवाई के बाद खारिज कर दी है. लोअर कोर्ट प्रयागराज ने एफआईआर रद्द किए जाने की मांग वाली अर्जी कर खारिज कर दी थी.
सामाजिक कार्यकर्ता व पूर्व बीजेपी नेता दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने निचली अदालत में 19 जुलाई 2021 को धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत अर्जी दाखिल की थी. उन्होंने याचिका में आरोप लगाया था कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2012 में सिराथू विधानसभा सीट व 2007 में इलाहाबाद शहर पश्चिमी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था. चुनाव लड़ने के दौरान उन्होंने निर्वाचन आयोग के समक्ष गलत हलफनामा दाखिल किया था. चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में उन्होंने अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दी थी. इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया गया था कि इंडियन आयल कार्पोरेशन से सदोष लाभ प्राप्त करने के लिए कूट रचित शैक्षणिक दस्तावेज पेश किया था.