दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज हनुमान मंदिर जाएंगे। वे कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान के दर्शन करेंगे। इसके बाद 2 बजे वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
केजरीवाल 10 मई को तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए हैं। वे 39 दिन तिहाड़ जेल में बंद रहे। कोर्ट ने उन्हें 1 जून यानी 22 दिन के लिए राहत दी है। उन्हें 2 जून को तिहाड़ में सरेंडर करना होगा।
जेल से निकलने के बाद उन्होंने एक रोड शो किया और दिल्ली की जनता और भगवान हनुमान को धन्यवाद दिया था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें सबको मिलकर देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं। तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं।
तिहाड़ जेल से निकलने के बाद केजरीवाल ने अपनी गाड़ी की सनरूफ खोलकर बाहर आए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, ‘आप लोगों के बीच आकर अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था कि मैं जल्दी आऊंगा, आ गया।’ उन्होंने कहा, ‘आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जजों का शुक्रिया अदा करता हूं।’
अंतरिम जमानत का आधार, कोर्ट ने कहा- 22 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा
जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, ‘अगस्त 2022 में ED ने केस दर्ज किया। उन्हें मार्च (2024) में गिरफ्तार किया गया। डेढ़ साल तक वे कहां थे? गिरफ्तारी बाद में या पहले हो सकती थी। 22 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।’
ED का कहना था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता।
ED ने ये भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर बहस अगले सप्ताह जारी रहेगी। 20 मई से शुरू होने वाली गर्मी की छुट्टियों से पहले याचिका पर फैसला सुनाने का प्रयास करेगी।’
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा, ‘केजरीवाल की अंतरिम जमानत की शर्तें AAP नेता संजय सिंह की जमानत पर लगाई गई शर्तों के समान होंगी।’
संजय सिंह को एक अप्रैल को इसी मामले में जमानत दी गई थी। कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत के लिए तीन शर्तें रखी थीं।
वे जेल से बाहर जाकर आबकारी नीति केस से जुड़ी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे।
अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे।
दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को बताएंगे और अपनी लाइव लोकेशन शेयर करेंगे।