कर्नाटक के बेलगावी जिले की एक अदालत ने पिछले साल हुए चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के मामले में मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को समन जारी किया है। अदालत ने एक आपराधिक मामला दर्ज करने का भी आदेश दिया है। साथ ही बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त को 1 सितंबर, 2020 तक मुख्यमंत्री के खिलाफ समन जारी करने का निर्देश दिया।
23 नवंबर को गोकक के वाल्मीकि स्टेडियम में एक चुनावी रैली के दौरान, येदियुरप्पा ने भाजपा उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए कथित तौर पर लिंगायत समुदाय से वोटों को विभाजित नहीं होने देने और भाजपा उम्मीदवार को समर्थन देने की अपील की थी। इसे लेकर मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, पुलिस ने एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी, गोकक में प्रथम श्रेणी के प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट वीरेश कुमार सी ने इसे अस्वीकार कर दिया था।