मुंबई की स्पेशल NDPS कोर्ट ने आर्यन खान को क्यों नहीं दी जमानत, जानिए अदालत ने क्या कहा?

 क्रूज शिप ड्रग्स मामले में बुधवार मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मामले के सभी आरोपियों ने एक-दूसरे के साथ साजिश रची और वे सभी एक कड़ी से जुड़े हुए हैं। अदालत ने कहा कि साजिश के एंगल को साबित करने की जरूरत है, लेकिन पहली नजर में ये साफतौर पर एक बड़ी सांठगांठ का हिस्सा हैं।

आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज करते हुए एनडीपीएस अदालत ने कई बातें कहीं;

#1 अदालत ने कहा आर्यन खान अन्य ड्रग डीलरों के संपर्क में था जो एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा प्रतीत होते हैं। एनसीबी इन व्यक्तियों का पता लगाने और उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच करने की कोशिश कर रही है।

#2 आर्यन खान को इन व्यक्तियों के बारे में विशेष जानकारी है। जैसा कि लाइव लॉ द्वारा एक्सेस किए गए कोर्ट के आदेश में कहा गया है, आर्यन खान ने अभी तक इन व्यक्तियों के नामों का खुलासा नहीं किया है और आर्यन खान एकमात्र व्यक्ति हैं जो इन व्यक्तियों के विवरण का खुलासा कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, अगर आवेदक / आरोपी नंबर 1 (आर्यन खान) जमानत पर रिहा किया जाता है, तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ की पूरी संभावना है।

#3 यह सच है कि आर्यन खान का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन उसकी चैट से पता चलता है कि वह अवैध ड्रग गतिविधियों में लिप्त था। सभी आरोपी साजिश का हिस्सा हैं। अदालत ने कहा, “इससे पता चलता है कि सभी आरोपी एक ही धागे से जुड़े हुए हैं।” गिरफ्तार लोगों ने पूछताछ के दौरान एनसीबी को अपने आपूर्तिकर्ताओं के नाम का खुलासा किया।

#4 अदालत ने शोइक चक्रवर्ती मामले का भी उल्लेख किया और कहा कि गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति जब्त की गई दवाओं की पूरी मात्रा के लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक आरोपी के मामले को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है और इसे अलग-थलग नहीं किया जा सकता है।

#5 अपनी चैट में आर्यन खान ने भारी मात्रा में और हार्ड ड्रग्स का जिक्र किया। “प्रथम दृष्टया ऐसी सामग्री है जो दर्शाती है कि आवेदक नंबर 1 (आर्यन खान) अभियोजन पक्ष के आरोप के अनुसार प्रतिबंधित नशीले पदार्थों का कारोबार करने वाले व्यक्तियों के संपर्क में था।