उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव का रास्ता का साफ हो चुका है। यूपी शासन की ओर से इस संबंध में आज आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। आरक्षण पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व महिला वर्ग को शामिल किया गया है। वहीं शासन ने आरक्षण के संबंध में संभावित आपत्तियों को 6 अप्रैल से पहले दर्ज कराने के लिए कहा है।गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में होने वाला नगर निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर काफी विवादास्पद हो गया था। चुनाव आयोजित करवाने के लिए दिसंबर 2022 में जारी अधिसूचना को इलाहाबाद हाईकोर्ट के ने यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि चुनाव में ट्रिपल सी फार्मूले का प्रयाेग नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने बिना आरक्षण के चुनाव 31 जनवरी तक आयोजित करवाने का आदेश दे दिया।इसके बाद, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में याचिका पर सुनवाई करते हुए 31 जनवरी तक चुनाव आयोजित कराने के आदेश को निरस्त कर दिया और पिछड़ा वर्ग आयोग को आरक्षण की रिपोर्ट 31 मार्च तक दाखिल करने को कहा।
पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट 27 मार्च को प्रस्तुत की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताते हुए चुनाव की अधिसूचना जारी करने को कहा। परिणामस्वरूप राज्य सरकार की ओर से 30 मार्च को आरक्षण सूची की अधिसूचना जारी कर दी गई है।