सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इसकी कल्पना तक नहीं कर सकता कि कोविड-19 के कारण इतने बड़े देश में कितने बच्चे अनाथ हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को तत्काल इन्हें राहत मुहैया कराने का निर्देश देते हुए ज़िला प्रशासन को इनकी ताज़ा जानकारी शनिवार शाम तक एनसीपीसीआर की ‘बाल स्वराज’ वेबसाइट पर डालने को कहा।