सपा विधायक इरफान सोलंकी को फर्जी आधार कार्ड से दिल्ली से मुंबई तक यात्रा कराई गई थी। इसमें मदद करने के आरोपी नूरी शौकत, विधायक इरफान सोलंकी समेत सात लोगों की जमानत याचिका जिला जज संदीप जैन ने बुधवार देर रात खारिज कर दी। गुरुवार को सपा विधायक और उनके भाई रिजवान सोलंकी की आगजनी मामले में जमानत पर कोर्ट सुनवाई करेगी।
करीब तीन घंटे के जिरह के बाद देर रात कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बचाव पक्ष जहां एक ओर इसे राजनीतिक रंजिश साबित करने में लगा रहा, वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से कूटरचित और जानकर किया गया गुनाह बताया गया। एडीजीसी दिलीप अवस्थी ने बताया कि जिला जज ने सात लोगों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।