बहराइच: डेढ़ वर्ष की बालिका के साथ दुराचार व हत्या के आरोपी को सजा-ए-मौत

बहराइच : जनपद के थाना नानपारा में दिनांक 22 जून 2021 को रात्रि 01ः00 बजे से 01ः30 बजे के मध्य ग्राम पतरहिया की नाबालिग बच्ची उम्र डेढ़ वर्ष को सोते समय उसके घर से गांव के ही परशुराम पुत्र मंगरे उम्र 30 वर्ष जो इंसान के रूप में छिपा हुआ हैवान है ने उस अबोध बालिका को जो ठीक से बोलना भी नहीं सीखी थी, उसे गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में ले जाकर उसके साथ दुराचार जैसा जघन्यतम अपराध किया। पुलिस को सूचना मिलने पर पीड़िता के पिता की तहरीर पर मु0अ0सं0 0351/2021 पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता 1.5 साल की बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराकर इलाज मेडिकल कॉलेज बहराइच में कराया जा रहा था। इलाज के दौरान ही उस पीड़िता/बच्ची की इस कृत्य के कारण मृत्यु हो गई थी।
विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा साक्ष्यों का संकलन कर व वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित कर डी.एन.ए. परीक्षण हेतु प्रदर्शों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर भेजकर 01 जुलाई 2021 को दाखिल कराया गया। विवेचक द्वारा सम्पूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्णकर अभियोग पंजीकरण की तिथि से 28 दिवस में आरोप पत्र माननीय न्यायालय अंतर्गत धारा 302/376एबी/458 भा.द.वि. व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट प्रेषित किया गया। लगातार माननीय न्यायालय के निर्देशन में पैरवी कर 37 दिवस में डीएनए रिपोर्ट प्राप्त हो गई। दिनांक 02 अगस्त 2021 से माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश रेप एंड पाक्सो एक्ट प्रथम में अभियोग का विचारण शुरू हुआ।
जिलाधिकारी डाॅ. दिनेश चन्द्र के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह के मार्गदर्शन में अभियोजन पक्ष के विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो कोर्ट श्री सन्त प्रताप सिंह द्वारा की गई सकारात्मक पैरवी से 12 अगस्त 2021 को दोष सिद्धि हो गई व माननीय न्यायालय में न्यायाधीश श्री नितिन पाण्डेय अपर सत्र न्यायाधीश रेप एंड पाक्सो एक्ट प्रथम द्वारा मात्र 08 कार्य दिवस में विचारण की कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त परशुराम पुत्र मंगरे को मृत्यु दंड की सजा आज दिनांक 16 अगस्त 2021 को सुनाई गई।
माननीय न्यायालय का यह फैसला इस तरह के जघन्यतम अपराधों के प्रकरण में भविष्य में एक नजीर प्रस्तुत करेगा। माननीय न्यायालय द्वारा बच्ची को सिंहनी नाम से सम्बोधित किया गया। श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक महोदय गोरखपुर जोन, गोरखपुर द्वारा प्रशस्ति पत्र के साथ पुलिस टीम को 50,000 रुपये का इनाम प्रदान किया गया एवं शासन के द्वारा पुलिस टीम को प्रशस्ति पत्र के साथ 01 लाख रुपये का इनाम प्रदान किया गया।

द दस्तक 24
जिला ब्यूरो चीफ
अनिल कुमार मौर्य