बहराइच: निर्वाचन सम्बन्धी प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से व्यवस्था दी गयी है कि निर्वाचन के प्रचार-प्रसार के दौरान कोई भी दल या उम्मीदवार धार्मिक स्थानों यथा मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा या अन्य पूजा स्थलों जैसे धार्मिक स्थलों का प्रयोग निर्वाचन प्रचार-प्रसार के लिये मंच के रूप में नहीं करेगा। अग्रतर यह कि मत प्राप्त करने के लिये जाति या साम्प्रदायिक भावनाओं की अपील भी नहीं की जायेगी।
आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार ऐसे किसी क्रियाकलाप में संलिप्त नहीं होगा जिससे विद्यमान मनमुटाव में वृद्धि होने की संभावना हो या पारस्परिक धृणा उत्पन्न होने की संभावना हो या विभिन्न जातियों और सम्प्रदायों के मध्य धार्मिक या भाषायी तनाव उत्पन्न होने की संभावना हो। अग्रतर यह कि जब भी अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाय तब उनकी आलोचना, उनकी नीतियों और कार्यक्रमों के पूर्व कारनामों और कार्यो तक सीमित रहनी चाहिए। राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को निजी जीवन के ऐसे समस्त पहलुओं पर आलोचना करने से बचना होगा जो अन्य दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलापों से सम्बन्धित न हों। अपुष्ट आरोपों या तोड़-मरोड़ वाले बयानों पर आधारित अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना किये जाने से बचना होगा।
चुनाव प्रचार के प्रयोजनों के लिए वाहनों के संचालन के सम्बन्ध में आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उम्मीदवार किसी भी संख्या में वाहनों (दो पहिया वाहन सहित समस्त मैकानाइज़्ड/मोटोराइज़्ड वाहन) का संचालन, निर्वाचन के प्रचार-प्रसार के लिये करा सकते हैं किन्तु उन्हें ऐसे वाहनों के संचालन के लिये रिटर्निंग आफिसर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा और उन्हें रिटर्निंग आफिसर द्वारा मूल रूप में (न कि फोटो प्रतिलिपि में) जारी किये गये परमिट को वाहन के वातरोधी शीशे पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। उक्त परमिट पर उस उम्मीदवार की वाहन संख्या और उसका नाम अंकित करना होगा जिसके पक्ष में परमिट जारी किया गया हो।
आयोग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी उम्मीदवार के नाम से निर्वाचन प्रचार-प्रसार के लिये अनुमति प्राप्त किये गये वाहन का प्रयोग, किसी दूसरे उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन के प्रचार-प्रसार के लिये किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-171 ज के अधीन कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई उम्मीदवार जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग आफिसर से अनुमति प्राप्त किये बिना निर्वाचन प्रचार-प्रसार के लिए वाहनों का प्रयोग करता है तो ऐसे वाहनों को अनाधिकृत मान लिया जायेगा और उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय नौ क के दाण्डिक उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे वाहन को निर्वाचन प्रचार-प्रसार की परिधि से तत्काल बाहर कर दिया जायेगा तथा उसका उपयोग अग्रतर प्रचार-प्रसार के लिये नहीं किया जायेगा।
बहराइच से जिला संवाददाता अनिल कुमार मौर्य