बदायूँ : साप्ताहिक बंदी में बंद रखें दुकानें

बदायूँ : श्रम प्रवर्तन अधिकारी सतेन्द्र कुमार मिश्र ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार शुक्रवार नगर पालिका बिसौली में साप्ताहिक बन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु कार्यवाही की गयी है!उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा नगर बिसौली में शुक्रवार का दिन साप्ताहिक बन्दी हेतु निर्धारित किया गया है!जिलाधिकारी के निर्देशों के बावजूद शहर बिसौली में कई दुकाने खुली होने की शिकायत प्राप्त हुई थी!जिस पर श्रम विभाग की टीम ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुये खुली पायी गयी 26 दुकानों के विरूद्ध उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये हैं!श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने जनपद के सभी दुकानदारों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान के स्वामियों से अनुरोध किया है कि जिलाधिकारी द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें तथा साप्ताहिक बन्दी हेतु निर्धारित दिवस को अपनी दुकाने बन्द रखें, अन्यथा की स्थिति में श्रम विभाग को अधिक कड़ी कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा!टीम के साथ ही विचित्र कुमार सक्सेना वरिष्ठ सहायक, गोपी दास,रूबेश यादव, उपस्थित रहे!

रिपोर्ट सचिन बाबू बिसौली बदायूं