बदायूं: गैंगरेप के दोषी पूर्व विधायक को आजीवन कारावास


बदायूं: बीते 23 अप्रैल 2008 को चर्चा में रहा अपहरण व गैंगरेप कांड
÷सूत्रों के मुताबिक मामले में पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया!
कोर्ट ने पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को आजीवन कारावास और ₹30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई!
और उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है!
23 अप्रैल 2008 को योगेंद्र सागर बिल्सी विधानसभा से मौजूदा विधायक थे उसी समय मीनू शर्मा,तेजेंद्र सागर व योगेंद्र सागर तीनो लोग नामजद थे!
मीनू शर्मा व तेजेंद्र सागर को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है!
जबकि बीते शनिवार को पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को एडीजे-9 अखिलेश कुमार ने आजीवन कारावास के साथ ₹30हजार का जुर्माना भी लगाया!
बता दें कि बिल्सी विधानसभा से पूर्व में बसपा से विधायक रह चुके योगेंद्र सागर बिसौली विधानसभा से बीजेपी के मौजूदा विधायक कुशाग्र सागर के पिता हैं!
और उनकी पत्नी प्रीति सागर बदायूं जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी है!
Report
Sachin Babu
Bisauli Badaun