उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई

उमेश पाल अपहरण केस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर मामले में दोषी माफिया अतीक को उम्रकैद की सजा अतीक अहमद को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई अतीक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई अतीक, हनीफ और दिनेश को उम्रकैद की सजा MP/MLA कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई अतीक समेत 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा अतीक के भाई अशरफ समेत 7 आरोपी बरी हुए हैं.

अतीक का भाई दोषमुक्त करार
उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, उसके करीबी शौकत हनीफ और दिनेश पासी को जिला न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने दोषी करार दिया है. विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी पाया विशेष अदालत ने बाकी सभी आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है. अतिक का भाई अशरफ भी दोषी नहीं पाया गया.

अतीक अहमद सहित तीनों दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा
उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज के एमपी-एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद सहित तीनों अभियुक्तों को दोषी पाए जाने के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगा है.