बच्चन फैमिली आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती है। बीते कुछ महीने ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के लिए काफी मुश्किल भरे रहे। जूनियर बच्चन के एक डिवोर्स पोस्ट लाइक करने और ऐश्वर्या के हाथ में वेडिंग रिंग न होने की वजह से ये अफवाह उड़ने लगी कि दोनों के बीच सबकुछ ऑल इज वेल नहीं है। यहां तक कि उनकी तलाक की अफवाहों ने भी खूब जोर पकड़ा। हालांकि, अभिषेक ने आई वॉन्ट टू टॉक के प्रमोशन के दौरान तलाक जैसी सभी खबरों पर पूर्णविराम लगा दिया।
अब एक बार फिर से बच्चन परिवार चर्चा में आ गया है, लेकिन इस बार वजह है उनकी बेटी आराध्या। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आराध्या बच्चन ने हाल ही में अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसके बाद कोर्ट ने कई वेबसाइट्स को नोटिस जारी किया है, क्या है ये पूरा मामला चलिए डिटेल में जानते हैं।
आराध्या बच्चन की याचिका के बाद कोर्ट ने भेजा नोटिस
बार एंड बेंच ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें ये बताया गया है कि बच्चन परिवार के वकील ने आराध्या बच्चन के खिलाफ वेबसाइट पर मिसलीडिंग खबरों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल, बॉलीवुड टाइम सहित कई दूसरी वेबसाइट के खिलाफ नोटिस जारी किया है। याचिका में मीडिया में आराध्या बारे में भ्रामक जानकारी को लेकर भी फैसला देने की अपील की गई है। इस मामले में न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने बच्चन परिवार के वकील की सभी दलीलें सुनी और इस बात को माना कि कुछ कि अपलोडर्स और प्रतिवादी मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। नतीजन, उनके खुद के बचाव में कुछ भी कहने का अवसर अब खत्म हो चुका है।
कोर्ट कब करेगा इस मामले की अगली सुनवाई?
अब इस मामले की अगली सुनवाई कोर्ट में 17 मार्च 2025 को यानी कि अगले महीने होगी। आपको बता दें कि ये लीगल एक्शन बच्चन परिवार की नाबालिग बेटी आराध्या की निजता और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे पहले साल 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कई यूट्यूब चैनल्स पर ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या के स्वास्थ्य को लेकर गलत जानकारी शेयर करने के लिए रोक लगाईं थी। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया था कि चाहे सेलिब्रिटी का बच्चा हो या फिर आम किड, हर चिल्ड्रन आदर और सम्मान का हकदार है। किसी भी बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गलत जानकारी शेयर करना कानून में पूरी तरह से अस्वीकार्य है।