इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि किसी आरोप पर हुई विभागीय जांच में सरकारी कर्मचारी के दोषमुक्त पाए जाने पर उसी आरोप में नई जांच विशेष कारणों के सामने आने पर ही हो सकती है।
इलाहाबाद: हाईकोर्ट के आदेश- एक बार दोषमुक्त हुआ सरकारी कर्मचारी तो दोबारा विशेष कारण पर होगी जांच
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